मुख्यमंत्री बुनकर सौर उर्जा योजना को लाभ लेना तो यहां करें सम्पर्क...
मेरठ। प्रदेश के बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजना चला रही है।सरकार मुख्यमंत्री बुनकर सौर उर्जा योजना आरंभ कर रही है। योजना का लाभ लेने के लाभार्थियों से आवेदन मांगे जा रहे है।
परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, (हथकरघा) हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ/सहारनपुर मण्डल मनोज कान्त गर्ग ने एतद्द्वारा सूचित करते हुये बताया कि मेरठ मण्डल/सहारनपुर मण्डल के पावरलूम बुनकरों/ समिति/यूनिट के उत्थान हेतु मुख्यमन्त्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
चूँकि नियमित विद्युत आपूर्ति के अभाव में अधिकांश बुनकरों द्वारा डीजल जनरेटर का उपयोग पावरलूम के संचालन हेतु किया जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण का संकट बढ़ता है एवं उत्पादन की लागत में वृद्धि भी होती है। इसका संज्ञान लेते हुए बुनकरों को गैर पारम्परिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों के उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपी नेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा संयत्र विकल्प-1 (आफ ग्रिड सोलर प्लांट बैटरी सहित) एवं विकल्प-2 (आन ग्रिड सोलर प्लांट बैटरी रहित) दिये जाने का प्रस्ताव है।
उन्होने बताया कि मेरठ मण्डल/सहारनपुर मण्डल के पावरलूम बुनकरों/समिति/यूनिट उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी कार्यदिवस में योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, परिक्षेत्र मेरठ से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना में सामान्य पावरलूम बुनकर हेतु 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत स्वयं अपने स्रोतों से जमा करना पड़ेगा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के हथकरघा बुनकर हेतु योजना में 75 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं शेष 25 प्रतिशत स्वयं अपने स्रोतों से जमा करना पड़ेगा। यह योजना 05 कि0वा0 से 25 कि0वा० तक देय है।
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