जनपद में  कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित  हुई  17417 बालिकाएं 

महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 

मेरठ। मेरठ समेत प्रदेश भर में  महिला कल्याण विभाग के माध्यम सेचलायी जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के लिए संजीवनी बनी हुई है। अभी तक जिले में इस  योजना से  17417 बालिकाएं लाभान्वित  हुई है।बालिकाओं को रूपया 318.20 लाख से लाभान्वित किया जा चुका है । 

 जिला प्रोबेशन अधिकारी मेरठ अजित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूर्णतया वित्त पोषित, महत्त्वपूर्ण व जनकल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उदे्दश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है।       उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत छः श्रेणियों में बालिकाओं को अनुमन्य धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें प्रथम श्रेणी-बालिका के जन्म के उपरान्त 2000/- रूपये, द्वितीय श्रेणी-बालिका के एक वर्ष के टीकाकरण के उपरान्त 1000/- रूपये, तृतीय श्रेणी-बालिका के कक्षा-1 में प्रवेश के उपरान्त 2000/- रूपये, चतुर्थ श्रेणी-बालिका के कक्षा-6 में प्रवेश के उपरान्त 2000/- रूपये, पंचम श्रेणी-बालिका के कक्षा-9 में प्रवेश के उपरान्त 3000/- रूपये, अष्टम् श्रेणी-बालिका के कक्षा-10/12 के उपरान्त डिप्लोमा/स्नातक में प्रवेश के उपरान्त 5000/- रूपये एकमुश्त (कुल धनराशि 15000/-)  प्रदान की जाती है।  उक्त योजनान्तर्गत जनपद में 17417 बालिकाओं को रूपया 318.20 लाख से लाभान्वित किया जा चुका है। 

       उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अपना आवेदन विभागीय वेबसाईट http//:mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते है। ऑन लाइन फार्म भरते समय आवेदक को आवेदन श्रेणी अनुसार आवश्यक अभिलेख जैसे- बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, परिवार की वार्षिक आय सम्बन्धी स्व-सत्यापन, कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र, बालिका नवीनतम फोटो, बालिका का आवेदक के साथ संयुक्त फोटो, विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ में सम्पर्क कर सकते है।

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