मेरठ में मणिपुर जैसी घटना

 किठौर में लड़की रोते हुए कपड़े मांगती रही, 4 लड़के  अश्लील वीडियो बनाते रहे

मेरठ। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में मणिपुर जैसी घटना को अंजाम दिया गया। जहां चार युवकों ने एक नाबालिग युवती का अपहरण किया। जंगल में ले जाकर उसे कोल्ड ड्रिक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दरिंदगी की गयी। इतना ही नहीं चोरो युवक उसकी अश्लील वीडिया बनाते रहे। युवती अपने कपडे मांगती रही। बाद में उसे ब्लैक मेल करने लगे। अब उसका वीडिया वायरल कर दिया। जब वीडियो परिजनों तक पहुंचा तो मां ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

 तहरीर में मां ने बताया, शाकिर ने मेरी बेटी को शादी का झांसा दिया। इसके बाद उसके साथ लगभग 2 साल तक रेप करता रहा। बेटी को ब्लैकमेल करने के लिए शाकिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेटी का वीडियो बनाया। इसके बाद शाकिर ने लगातार बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।3 महीने पहले शाकिर ने धोखे से बेटी को मिलने के लिए बुलाया। ये लोग बेटी को जंगल लेकर गए। वहां शाकिर ने बेटी को कोल्डड्रिंक में नशे का कुछ मिलाया और जबरन पिला दिया। उन लोगों ने बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी दी।इस दौरान वहां पर शाकिर, आलम और पप्पू के अलावा 3 से 4 अन्य लोग भी पहुंच गए। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी बेटी का कपड़ा उतार दिया। उसका वीडियो बनाया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद शाकिर वहां से भाग गया।

घटना के करीब 3 महीने के बाद शाकिर ने ये वीडियो वायरल कर दिया। इस बीच, ये वीडियो मेरे बेटे तक पहुंचा। बेटे ने जब बहन से इस वीडियो के बारे में पूछा तो बेटी ने हमें पूरी सच्चाई बताई। जब हम लोगों ने इस बारे में शाकिर से बात की तो उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

 इस बारे में एसपी देहात कमलेश बहादुर सिंह ने बताया कि एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि शादी का झांसा देकर उसकी बेटी का एक युवक 2 साल तक यौन शोषण करता रहा। बाद में उस युवक के दोस्तों ने मिलकर उस युवती के साथ अभद्रता कर वीडियो बनाया। इसके बाद हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 164 के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी  के लिए दबिश दी जा रही है।

इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज 

मां की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उन पर आईपीसी की धारा 147, 328, 323, 354 (ख), 506 और 376 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



No comments:

Post a Comment

Popular Posts