पेय पदार्थो में भी फजीवाडा ,नकली जैन शिंकजी के नाम पर लोगों  दिया जा रहा धोखा 

 जैन शिंकजी के संचालक ने फर्जीवाडा करने मुकदमा दर्ज कराकर जीता मुकदमा 

 मेरठ। पेय पदार्थो में फर्जीवाडा किया जा रहा है। मोदीनगर  की जैन शिकंजी की डूपलीकेसी हो रही  है। इस सबंध में जैन शिंकजी के ऑनर सुगंध जैन से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा जीता है। 

 मेरठ के एक रेस्त्रा में मीडिया को जानकारी देते हुए सुगंध जैन ने बताया कि जैन शिकंजी अपनी गुणवत्ता व स्वाद के चलते आज देश भर में एक ब्रांड के रूप में मार्केट में स्थापित हो चुका है। सतीश कुमार जैन, मोदीनगर वाले "जैन की  जैन शिंकजी  क्रेजी एबाउट क्वालिटी ट्रेड मार्क  के रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त दोनो ब्रांड नेम ट्रेड मार्क एक्ट के तहत पंजीकृत है । उनकेअनुसार पेय पदार्थ, शिकंजी पैड शिकंजी बोतल, शिकंजी मसाला बनाने व बेचने एवम जैन शिकंजी के नाम से रेस्टोरेंट चलाने या उसकी फ्रेंचाइजी देने के लिए अधिकृत है। उनकी मर्जी के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार से उक्त मार्क का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ ट्रेड मार्क एक्ट के उल्लंघन मे कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 

 सुगंध जैन ने बताया कि  शिकंजी की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से स्वयं को जैन शिकंजी का मालिक बताते हुए जैन शिकंजी व क्रजी एबाउट क्वालिटी ट्रेड मार्क नाम से पैक्ड शिकंजी बोतल बनाना व बेचना शुरू किया व जैन शिकंजी रेस्टोरेंट के नाम से अनाधिकृत रूप से नकली फ्रेंचाइजी देना भी शुरू कर दिया। मेरठ में ग्राम घाट, बाईपास रोड पर जीडी गोयनका स्कूल के पास पंकज गुप्ता व श्रीमती सुनिता शर्मा ने जैन शिकंजी रेस्टोरेंट के नाम से फर्जी तरीके से रेस्टोरेंट का संचालन शुरू किया जिसकी जानकारी पर उनके खिलाफ अदालत में केस योजित किया गया तो पता चला कि यह फ्रेंचाइजी उन्हें प्रदीप कुमार जैन डायरेक्टर जैन शिकजी प्रा लि ने दी है जबकि वह किसी फ्रेंचाइजी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत ही नही है क्योंकि सतीश कुमार जैन, मोदीनगर वाले जैन शिकंजी  ट्रेड मार्क के रजिस्टर्ड स्वामी है।  न्यायलय जिला जज ने सतीश कुमार जैन के आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद सं03/2022 में अंतरिम आदेश पारित करते हुए  जैन शिकंजी प्रा लि द्वारा डायरेक्टर प्रदीप कुमार जैन पुत्र स्व० अमरनाथ जैन, पंकज गुप्ता व  सुनिता शर्मा को सतीश कुमार जैन के ट्रैडमार्क के उल्लंघन का दोषी पाते हुए जैन शिकंजी व जैन शिकंजी रेस्टोरेंट व जैन असली शिकंजी एवम जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट के नामों या इनसे मिलते जुलते नामों के उपयोग पर रोक लगा दी है। 

 उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मैसर्स हनी जी फूडीज जोन प्रा लि द्वारा डायरेक्टर मनोज गोयल व अश्वनी जैन द्वारा पबला रोड, ग्राम इंचौली में जैन शिकंजी  व क्रेजी एबाउट क्वालिटी ट्रेड मार्क नाम से शिकंजी की नकली पैक्ड बोतल का निर्माण व पैकिंग का कार्य किया जा रहा था।  गैर कानूनी कार्य राजीव जैन पुत्र स्व अमरनाथ जैन के निर्देश पर किया जा रहा था। इस मामले में भी  न्यायालय जिला जज मेरठ ने  सतीश कुमार जैन के आवेदन को स्वीकार करते हुए बाद सं  में अंतरिम आदेश पारित करते हुए मैसर्स हनी जी फूडीज जोन प्रा लि व राजीव जैन पुत्र स्व  अमरनाथ जैन ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दोषी पाते हुए जैन शिकंजी जैन  या इनसे मिलते जुलते नामों के उपयोग पर रोक लगा दी है। सतीश कुमार जैन ने बताया कि कोई भी व्याक्ति या व्यापारी अवैध रूप से नकली शिकंजी के निर्माण या विक्रय आदि या जैन शिकंजी रेस्टोरेंट या इनसे मिलते जुलते नामों से रेस्टोरेंट का संचालन करते हुए या हमारे नाम का दुरूपयोग करते पाया जायेगा तो यह ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दोषी होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

सतीश कुमार जैन ने कहा कि अदालत के आदेश से जनता को लाभ होगा क्योंकि नकली शिकंजी व रेस्टोरेंट बंद होने से जनता में भ्रम की स्थिति समाप्त हो जायेगी क्योकि लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन असली है व कौन नकली है इसका फायदा ही नकली कार्य करने वाले उठाते है। उन्होने बताया कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर हवाहवाई जो हवाई जहाज में जैन असली शिकंजी के नाम से रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है वह भी उनका  नहीं है बल्कि फर्जी तरीके से हमारे नाम का दुरूउपयोग किया जा रहा है इसके खिलाफ भी आगे कार्यवाही करेंगे। मै जैन शिकंजी प्रा लि के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करा कर प्रदीप जैन व उसके परिवार के लोग अनाधिकृत रूप सतीश कुमार जैन के पंजीकृत ट्रैड मार्क का उपयोग कर रहे थे जो अब रूक जायेगा वार्ता में बताया गया कि पूर्व में दिल्ली कडकडडूमा कोर्ट व हाईकोर्ट दिल्ली ने भी मै जैन शिकंजी प्रा लि पर जैन शिकंजी  के पंजीकृत ट्रेड मार्क का उपयोग पर रोक लगायी थी किंतु इन्होनें उपयोग बंद नहीं किया जिसके चलते 3.जून  को कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए मै जैन शिकंजी प्रा लि के डायरेक्टर अनुभव को 8 सप्ताह के कारवास की सजा भी सुनाई है। इस मौके पर जैन शिकंजी के मालिक सतीश कुमार जैन सुगंध जैन व उनके अधिवक्ता आशीष मित्तल व मनोज गुप्ता, एडवोकेट मौजूद रहे।

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