राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता  को नियुक्त करने के जारी किए दिशा निर्देश 

मेरठ । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता  को नियुक्त करने के  दिशा निर्देश जारी किए है। कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार/अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है एवं मतों की गणना के समय अपना गणना अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाए तो उक्त नियुक्ति की सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ननि) शशांक चौधरी ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उप्र लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता को नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है-

मतदान अभिकर्ता-मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-17 में की जाएगी जिस पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाएगी और इसे मतदान प्रारम्भ होने के पहले पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता के रूप में केवल उस वार्ड के निवासियों को ही नियुक्त किया जाए। वार्ड के बाहर के निवासियों को मतदान अभिकर्ता नियुक्त न किया जाए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने की सूचना प्ररूप-18 पर दी जाएगी। मा० सांसदों, मा० विधायकों, मा0 मंत्रीगण, मा० जिला अध्यक्ष मा० ब्लाक प्रमुखों विशिष्ट /अतिविशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सासदों, भूतपूर्व विधायकों आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जा सकेगा।

गणना अभिकर्ता-गणना अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-34 में की जाएगी जिसे मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा और उस पर गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाएगी। निर्वाचन अभिकर्ता गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की प्रति अपने पास अभिलेख के रूप में रखेगा। गणना अभिकर्ता के रूप में मा० सांसदों मा0 विधायकों, मा० मंत्रीगण, मा० जिला पंचायत अध्यक्ष मा० ब्लाक प्रमुख विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।



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