दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा 2000 के नोट का मामला

कहा- नहीं मिलनी चाहिए बिना आईडी कार्ड के बैंक में नोट बदलने की अनुमति
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि बिना पैसे जमा करने की पर्ची और आई कार्ड (पहचान प्रमाण) के 2000 रुपये के नोट को बदलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता ने मांग की है कि नोट को व्यक्ति के संबंधित बैंक खाते में ही जमा किया जाना चाहिए।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस संबंध में आरबीआई और एसबीआई द्वारा अधिसूचनाएं मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च मूल्य मुद्रा में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है और इसका उपयोग आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अपहरण, जबरन वसूली, रिश्वत और दहेज आदि जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है।
साथ ही याचिका में आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, जिससे काले धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान की जा सके।

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