कर्नाटक में मुस्लिम कोटा खत्म करने का मामला
दायर याचिकाओं पर सुनवाई 25 तक टलीनई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि वोक्कालिगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समलैंगिक विवाह पर संविधान पीठ के समक्ष बहस करनी है और वे सप्ताह के अंत में कोटा के मुद्दे पर जवाब संकलित करेंगे।
कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि उन्हें सप्ताह के अंत में जवाब जरूर दिया जाना चाहिए, ताकि वे 25 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इसे पढ़ सकें। पीठ ने इसके बाद मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।


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