टेंडर मामले में रिश्वत

 भाजपा विधायक को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बेंगलुरु | बेंगलुरू में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने टेंडर मामले में रिश्वत के मामले में कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को शनिवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोकायुक्त के अधिकारियों द्वारा आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायमूर्ति जयथ कुमार ने यह आदेश जारी किया।

इस मामले में मुख्य आरोपी विरुपाक्षप्पा को 27 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन अदालत में पेश किया गया था। यह पूरा प्रकरण 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण 

विरुपक्षप्पा के बेटे, सरकारी अधिकारी, प्रशथ मदल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) के लिए कच्चे माल के खरीद आदेश के आवंटन के लिए 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

आरोपी विधायक केएसडीएल के अध्यक्ष थे और उनका बेटा कथित रूप से अपने पिता की ओर से रिश्वत ले रहा था। अधिकारियों ने आरोपी भाजपा विधायक और उनके बेटे के आवास से 8.12 करोड़ रुपये नकद, 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था, और उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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