जेलर को धमकी मामले में मुख्तार अंसारी बरी

लखनऊ।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 23 साल पहले जेलर को जान से मारने के आरोप में आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने आज फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष मुख्तार के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया है। इसलिए मुख्तार अंसारी और उसके साथियों को आरोपों से मुक्त किया जाता है।
बता दें कि इस मामले में आरोपी लालजी यादव, कल्लू पंडित, युसूफ चिश्ती एवं आलम के खिलाफ 17 अगस्त, 2021 को आरोप तय किए गया था, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 28 मार्च, 2022 को आरोप तय किया गया था। जज अंबरीश ने कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोप तय होने के बावजूद साक्ष्‍य के अभाव में मुख्तार अंसारी व उसके साथियों लालजी यादव, कल्लू पंडित, यूसुफ चिश्ती व आलम को बरी कर दिया।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए विशेष के जज अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा जेलर एसएन द्विवेदी व उप जेलर बैजनाथ राम मुख्तार के खिलाफ अपने आरोप साबित नहीं कर पाए। इसलिए मुख्तार अंसारी को आरोपों से बरी किया जाता है।

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