नाबालिग से यौन शोषण में कराटे ट्रेनर को 10 साल की सजा
मंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के उडुपी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत और फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने एक कराटे ट्रेनर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाए जाने पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने कराटे ट्रेनर उमेश बंगरा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, उमेश बंगरा ने 12 फरवरी 2020 को पदुबिदरी में कराटे की क्लास पूरी करने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां को घटना के बारे में उस समय पता चला, जब 27 सितंबर 2020 को उमेश ने लड़की की मां को फोन किया और अपनी बेटी को क्लास के लिए भेजने को कहा। इसके बाद छात्रा ने क्लास में जाने से मना कर दिया और यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी मां को बताया।

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