लातवियाई पर्यटक की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला

केरल कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)।
केरल में चार साल पहले हुई लातविया की महिला पर्यटक की दुष्कर्म के बाद हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2018 में 33 साल की एक विदेशी पर्यटक के साथ यह जघन्य वारदात हुई थी।
तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पनाथुरा निवासी उमेश और उदयकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लातवियाई पर्यटक 14 मार्च, 2018 को केरल के वर्कला से लापता हो गई थी। 20 अप्रैल 2018 को तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय कस्बे वर्कला में उसका शव मिला था।
कोर्ट ने दो दिसंबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा का एलान आज किया गया। पुलिस के मुताबिक विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी उसे दुष्कर्म के इरादे से बहला फुसलाकर साथ ले गए थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी। इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसे होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतका अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए लातविया से केरल पहुंची थी। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था।

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