पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड

 जेल से बाहर आएंगे हत्या के दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रिहा करने का आदेश दिया।
इससे पहले इस मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया था। दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई का समर्थन करते हुए कहा था कि उनकी उम्रकैद की सजा के लिए 2018 की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है।
दो अलग-अलग हलफनामों में राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि 9 सितंबर, 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में उसने मामले में सात दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया था और राज्यपाल से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनकी आजीवन कारावास की सजा में छूट की सिफारिश की थी।
हलफनामें में कहा गया था कि श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन मुरुगन, एजी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और उन्होंने 23 साल से अधिक समय जेल में बिताया है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts