आजमखान को हेटस्पीच मामले में 3 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना, विधायकी गई
रामपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दो साल से ज्यादा किसी जनप्रतिनिधि को सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त करदी जाएगी। आजम कान को आज तीन साल की सजा और 25 हजार का जुर्मान लगाया गया है। जिसके बाद उनकी रामपुर की विधायकी भी समाप्त हो गई है।
बता दें कि आजम खान के खिलाफ 91 मामले दर्ज किए गए थे। जिनमें पहले मामले में उन्हें सजा दी गई है। इस फैसले के बाद आजमखान को हिरासत में ले लिया था लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। पर यहां आपको बता दें कि यदि आजमखान को किसी ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो आजम खान 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद आजमखान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें अधिकतम जमानत मिली है। लेकिन आज के अदालत के फैसले से वो इंसाफ के कायल हो गए है।
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