ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण

 हिंदू पक्ष पहुंचा हाईकोर्ट, लगाई कैविएट
कहा- बिना हमें सुने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर न दें कोई फैसला

वाराणसी/प्रयागराज।
हिंदू पक्ष वाराणसी अदालत के बाद बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी प्रकरण अब वाराणसी की अदालत से आगे बढ़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत को सुनवाई के अधिकारी के मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बाबत चार हिंदू महिलाओं की ओर से वकील प्रभाष पांडेय और हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन बुधवार को दाखिल कर दिया है।
कैविएट पिटीशन दाखिल कर अदालत से मांग की गई है कि कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को ही सुनकर कोई आदेश पारित न करे। हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई कैविएट में कहा गया है कि अगर मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी अदालत द्वारा जारी आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर की जाती है तो हिंदू पक्ष को भी सूचित किया जाए।
ऐसी कोई भी याचिका पर बिना हिन्दू पक्ष को सुने अदालत कोई भी आदेश पारित न करे। अगर इस बाबत मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई याचिका अदालत में आती है तो उसकी प्रतियां हिंदू पक्ष को भी दी जाएं और बिना पक्ष लिए कोई भी फैसला अदालत की ओर से जारी न किया जाए। इस मामले में फैसला देने से पूर्व हिंदू पक्ष को जरूर सूचित कर उनको सुना जाए।

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