टीएमसी नेता की जमानत याचिका खारिज

 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
आसनसोल (एजेंसी)।
आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी की प्रार्थना पर मंडल को और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज है। उनके वकील की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में घर पर इलाज करने की बात कही गई।
सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। रिहा होने पर मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मंडल को सीबीआई ने 11 अगस्त को कथित पशु तस्करी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अनुब्रत मंडल 9 बार सीबीआई के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्हें बार—बार पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। लेकिन उनका असहयोग वाला रवैया रहा।  
मंडल के वकील ने दायर की जमानत याचिका में उनकी बीमारी का हवाला दिया। याचिका में कहा गया कि उनके मुवक्किल को घर पर इलाज करने की जरूरत है। दूसरा तर्क यह भी दिया गया कि, सीमा पार मवेशियों की तस्करी मुख्य रूप से भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद से होती थी, मंडल का इससे कोई संबंध नहीं था।

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