आल्ट न्यूज के जुबैर को सुप्रीमकोर्ट से मिली राहत

 यूपी के सभी दर्ज मामलों में मिली जमानत
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। यह जमानत जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई सभी एफआईआर में दी गई है। जुबैर के अपमानजनक ट्वीट को लेकर ये मामले दर्ज कराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने जमानत दे दिया है तो अब उसे लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आगे भी यदि कोई इसी मुद्दे पर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना ने कहा कि जुबैर को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि जुबैर ने जमानत राशि 20 हजार रुपये पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा करा दिया है।
दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया जिसमें जुबैर के ट्वीट करने पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार किया। बता दें कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, 'क्या वकील को बहस करने से रोका जा सकता है। एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोक सकते हैं? यदि वह ट्वीट करने के क्रम में किसी कानून का उल्लंघन करता है तब उसपर कार्रवाई की जाएगी।'

No comments:

Post a Comment

Popular Posts