सैन्य अभियान में 13 नागरिकों की मौत का मामला

सुप्रीमकोर्ट ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ मुकदमे पर लगाई रोक
नई दिल्‍ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड के मोन जिले के ओटिंग तिरु इलाके में साल 2021 के सैन्य अभियान में 13 नागरिकों की मौत के मामले में 30 जवानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ये जवान 21-पैरा स्पेशल फोर्स के हैं। आरोपियों में एक मेजर भी शामिल है। अदालत ने कहा कि सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (आफ्स्पा) की धारा छह के तहत जरूरी पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले में नामजद सैन्य अधिकारियों की पत्नियों की ओर से दाखिल दो याचिकाओं पर केंद्र, नगालैंड सरकार एवं अन्य को नोटिस भी जारी किया। याचिकाओं में नगालैंड पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी और राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी के निष्कर्षों को रद किए जाने की मांग की गई है।

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