ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट से राहत

अदालत ने 2018 के ट्वीट केस में दी जमानत
नई दिल्ली (एजेंसी)।
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट मामले से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में उन्हें पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत ने शुक्रवार को जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। अदालत ने कहा कि वह न्यायिक अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का इरादा के तहत मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की तीन नई धाराएं- 201 (सबूत नष्ट करने के लिए- फोन और डिलीट किए गए ट्वीट), 120-(बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की 35 धाराएं भी बाद में प्राथमिकी में जोड़ी थीं।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts