बागपत में दो बच्चों की हत्या करने पर मां को उम्रकैद



बागपत।

छपरौली कस्बे में मासूम दो बच्चों की हत्या करने के मामले में अदालत ने मां अंजुम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि यह केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में चल रहा था। इस मामले में वादी समेत सात गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सोमवार को आरोपित अंजुम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि कस्बा छपरौली के मोहल्ला कुरैशियान निवासी गुलाब कुरैशी अपनी पत्नी अंजुम और बेटी आठ वर्षीय अलसिफा व बेटे चार वर्षीय उमेर के साथ रहते थे। गुलाब कुरैशी फेरी लगाकर कपड़े बेचता है। 31 मार्च 2021 को गुलाब कुरैशी अपने भाई बिलाल के पास फरीदाबाद (हरियाणा) गए थे। एक अप्रैल 2021 की सुबह मकान में बेड पर दोनों बच्चों के शव मिले थे।
गुलाब के भाई हसीन कुरैशी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि अंजुम चोरी से मोबाइल रखती थी। इसी को लेकर घर में गुलाब और अंजुम का झगड़ा रहता था। गृह क्लेश में अंजुम ने दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपित अंजुम को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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