जमीयत उलेमा-ए-हिंद पहुंची सुप्रीम कोर्ट

 योगी सरकार यह निर्देश देने की मांग की
नई दिल्ली (एजेंसी)।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बार दाखिल नई याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी आरोपी की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में कानपुर जिले में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने नए आवेदन में यूपी राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है कि किसी भी प्रकृति के विध्वंस अभ्यास को कानूनों के अनुसार ही सख्ती से लागू  किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

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