जगन्नाथ मंदिर में निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)।
ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास उत्खनन और निर्माण कार्य मामले में याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, जनहित में किए जा रहे निर्माण कार्य आवश्यक हैं। दरअसल, मंदिर के आसपास उत्खनन कार्य को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश गुरुवार को सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावानी ने कहा कि एक स्पष्ट प्रतिबंध है कि निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने (राज्य सरकार) विनियमित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति तक नहीं ली। याचिका के अनुसार, राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ए के घोर उल्लंघन में काम कर रही हैं।
ओडिशा के महाधिवक्ता अशोक कुमार पारिजा ने कहा कि प्राचीन स्मारक -पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत, प्राधिकरण एनएमए है, और सक्षम प्राधिकारी को ओडिशा सरकार की निदेशक संस्कृति के रूप में अधिसूचित किया गया है।उन्होंने कहा कि अनुमति निदेशक संस्कृति द्वारा दी गई थी जो कि ओडिशा सरकार के एक सक्षम प्राधिकारी है।

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