ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला
शिवलिंग वाली जगह रहेगी सीलः सुप्रीमकोर्टमुस्लिमों को नमाज के लिए प्रवेश करने से न रोकें
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीमकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सील करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुस्लिमों को नमाज के लिए प्रवेश करने से नहीं रोका जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हम 19 मई को सुनवाई करेंगे। अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे। हम डीएम को इसका निर्देश देंगे। अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण ज़रूरी है। लेकिन अभी नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। 19 मई को सुनवाई करेंगे।
ट्रायल कोर्ट करेगा आवेदन का निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को आदेश 7 नियम 11 (वादपत्र की अस्वीकृति के लिए) के तहत आपके आवेदन का निपटान करने का आदेश देगा। सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने कहा कि वह निचली अदालत के एक आयुक्त की नियुक्ति सहित सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आदेश अवैध है और संसद के कानून के खिलाफ है।
सर्वे टीम को रिपोर्ट फाइल करने को मिला समय
कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र हटाए गए
वाराणसी।
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अदालत की पुष्टि के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है इसलिए रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें दो दिन का और समय दिया जाए। दूसरी तरफ अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमीशन से हटा दिया गया है। गैरजिम्मेदाराना कृत्य और सहयोग न करने का आरोप में उनको हटाया गया है।
कोर्ट से बाकी दोनों कमिश्नरों को दो दिन की मोहलत मिली है। वहीं दीवार गिराने वाली अर्जी पर कल फैसला होगा। तालाब से मछली हटाने पर भी कल निर्णय आएगा। इसके साथ ही सर्वे टीम को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत मिल गई है।
वाराणसी।
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अदालत की पुष्टि के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है इसलिए रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें दो दिन का और समय दिया जाए। दूसरी तरफ अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमीशन से हटा दिया गया है। गैरजिम्मेदाराना कृत्य और सहयोग न करने का आरोप में उनको हटाया गया है।
कोर्ट से बाकी दोनों कमिश्नरों को दो दिन की मोहलत मिली है। वहीं दीवार गिराने वाली अर्जी पर कल फैसला होगा। तालाब से मछली हटाने पर भी कल निर्णय आएगा। इसके साथ ही सर्वे टीम को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत मिल गई है।
शासकीय वकील ने मांगा एक और कोर्ट कमिश्नर
तीन बिंदुओं पर की छूट की मांग
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के बीच इस मामले में मंगलवार को एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। शासकीय अधिवक्ता ने वजूखाना सील किए जाने से सम्बन्धित 3 बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाते हुए छूट की मांग की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महेंन्द्र प्रसाद पांडेय ने मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सील क्षेत्र से कुछ छूट की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त किया है कि वजूखाना के सील होने के कारण उसमें लगे नल और पानी की पाइप लाइन को अलग किया जाये।



No comments:
Post a Comment