दिल्ली धर्म संसद मामला

 पुलिस के हलफनामे से संतुष्ट नहीं सुप्रीमकोर्ट
- अब नौ मई को होगी दोबारा सुनवाई
 नई दिल्ली (एजेंसी)। धर्म संसद को लेकर दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए उसे दोबारा हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मई को होगी।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीमकोर्ट से कहा कि उसे अपने हलफनामे पर फिर से विचार करने की जरूरत है और वह एक नया हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते के अंदर 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने को कहा है।
गौरतलब है कि 14 अप्रैल को धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा था कि धर्म संसद में किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं की गई। बता दें कि धर्म संसद में कथित हेट स्पीच को लेकर अदालत से जांच के निर्देश देने की मांग की गई है।
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने कथित घटना के संबंध में कोई कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया था और सीधे अदालत का रुख किया था और इस तरह की प्रथा को बंद करना चाहिए। हेट स्पीच को लेकर पत्रकार कुर्बान अली, पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने याचिका दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले साल 19 दिसंबर को हेट स्पीच में अभद्र भाषा को लेकर कुछ शिकायतें दर्ज हुई थीं। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि धर्म संसद के वीडियो की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला।

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