यमुना रिवर फ्रंट घोटाला मामला

हाईकोर्ट ने खारिज की सहायक लिपिक की जमानत
लखनऊ (एजेंसी)। गोमती रिवर फ्रंट के पंद्रह सौ करोड़ रुपए के घोटाले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने

अभियुक्त जूनियर सहायक लिपिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नंदीत श्रीवास्तव तथा सीबीआई के अधिवक्ता अनुराग सिंह ने अपने-अपने तर्क अदालत में प्रस्तुत किए। उपरोक्त मामला गोमती रिवरफ्रंट के विकास में हुए घोटाले से संबंधित मामला था, जिसमें सीबीआई द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर हुई वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर दिनांक 17 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायिक जांच आयोग सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह द्वारा विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 16 मई 2017 को सौंप दी  थी।

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