मनी लॉन्ड्रिंग मामला
अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिजमुंबई (एजेंसी)।मुंबई की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीपी के नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल दो नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रथम दृष्ट्या यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त थे। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं, लेकिन इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह अनिल देशमुख की पहली सामान्य जमानत याचिता थी। इससे पहले विशेष अदालत ने देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका तकनीकी आधार पर खारिज कर दी थी।
इस साल जनवरी में दाखिल की गई अपनी सामान्य याचिका में देशमुख ने कहा था कि मैं जांच एजेंसियों के घोर उत्पीड़न का शिकार हूं। ईडी ने इस याचिका का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि देशमुख इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे।
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