विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लखनऊ। अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद हो गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 18 अक्टूबर, 2021 को फर्जी मार्कशीट केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी करने के मामले में विधायक के साथ छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 13-13 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। विधायक और दो अन्य दोषियों को जेल भेज दिया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट सजा का ऐलान होते ही इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी। नियम के अनुसार दो वर्ष से अधिक की सजा होने पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्राविधान है। विधानसभा सचिवालय की जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा में इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी का स्थान 18 अक्टूबर, 2021 से रिक्त हो गया है।
यह मामला अयोध्या के थाना रामजन्मभूमि का वर्ष 1992 का है। 14 फरवरी, 1992 में साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया था।

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