सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आप हैं कहां ?
नई दिल्ली (एजेंसी)।मुंबई में वसूली कांड में फरार चल रहे पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले अदालत को अपने ठिकाने के बारे में बताए कि इस वक्त कहां हैं। यह बताए बिना अदालत कथित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी याचिका पर विचार नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि फरार अधिकारी अदालत को अपने ठिकाने का खुलासा नहीं कर देता।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस बात पर आपत्ति जताई कि शीर्ष अदालत के समक्ष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से याचिका दायर की गई थी और सिंह का ठिकाना अज्ञात था। पीठ ने सिंह की ओर से पेश वकीलों को स्पष्ट कर दिया कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी या सिंह को कोई सुरक्षा नहीं देगी, जब तक अदालत को अधिकारी के ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया जाता। पीठ ने कहा, 'कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, जब तक हमारे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। आप कहां हैं?'
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, 'आप संरक्षण आदेश की मांग कर रहे हैं लेकिन आप जांच में शामिल नहीं हुए हैं।' सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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