गोरखपुर। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनू भटनागर ने इलाहाबाद गोरखपुर के भरवई थाना क्षेत्र के लहुरातारा निवासी दारोगा रामसूरत यादव को चार साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियिक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता जगन्नाथ पटेल प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लवाना पूरे का निवासी है। उसने 30 मई 2007 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। उसका कहना था कि उसका वकील तुलसीराम पटेल से झगड़ा हो गया था। जिसका मुकदमा उसने न्यायालय के आदेश पर थाना नवाबगंज,फैजाबाद में पंजीकृत कराया था।
उसी मुकदमे में अभियुक्त दारोगा कार्रवाई करने के लिए वादी से पांच हजार रुपया घूस की मांग किया, परंतु दो हजार रुपया में काम करने को तैयार हो गया। उसके शिकायत पर गठित ट्रैप टीम ने अभियुक्त को 1 सितंबर 2002 को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

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