इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
मुंबई (एजेंसी)।बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह बाइकुला जेल में बंद हैं। 2017 से अब तक मुखर्जी को पांच बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका है।
इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अप्रैल 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पास में स्थित रायगढ़ जिले के जंगल में उसका शव जला दिया गया था। संजीव खन्ना इस मामले में सह-आरोपी है।
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