अंकित दास समेत तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर

लखीमपुर। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपित अंकित दास, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले की तीन दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई। तीनों आरोपित 14 अक्टूबर को सुबह दस बजे से 17 अक्टूबर को सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे।
बुधवार को आरोपित शेखर भारती को जेल से तलब कर सीजेएम कोर्ट लाया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष के आरोपित शेखर भारती को पुलिस रिमांड पर लेने की बाबत दाखिल अर्जी पर अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के दो घंटे बाद फैसला सुनाया। सीजेएम चिंता राम ने आरोपित शेखर भारती की तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली।
इसी दिन बुधवार को घटना के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र के करीबी लखनऊ के कांट्रेक्टर अंकित दास व उनके निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ उर्फ काले सुबह दस बजे के करीब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। एसआइटी ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लगभग साढ़े तीन घंटे की पूछताछ के बाद डेढ़ बजे के करीब एसआइटी ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सीजेएम ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायिक हिरासत में लेने के समय ही अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने कोर्ट में 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर दी। अदालत ने तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड मंजूर कर ली।

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज

लखनऊ।लखीमपुर खीरी कांड के मुख्‍य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट से खारिज हो गई है। बताया जा रहा है कि अब आशीष मिश्र के वकील जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। एसआईटी आशीष मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
बुधवार को उनकी रिमांड का दूसरा दिन था। इस बीच वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी जिसे बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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