चार सप्ताह में अदालत ने मांगा जवाब
प्रयागराज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 14वें कार्यकाल के के लिए सदस्यता चयन में की गई अनियमितता को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीआई चेयरमैन और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
यह याचिका ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री की ओर से दाखिल की गई है। श्री शास्त्री ने अपनी याचिका में प्रेस क्लब आफ इंडिया की कार्यकारिणी में हुए गैरकानूनी चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि बीती सात मार्च को देशभर के सभी पत्रकार संगठनों से सदस्यता के लिए अखबारों के विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न कैटेगरी में सदस्यता के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसमें पत्रकार संगठन, एसोसिएशन, क्लब, संघ, यूनियन आदि ने अपना अपना दावा प्रस्तुत किया था। उपरोक्त सभी दावों को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने अपने सात अप्रैल 2021 को जारी नोटिस के जरिए कैटेगरीवॉइज सूची जारी कर दी।
प्रेस काउंसिल के 14वें कार्यकाल के गठन के लिए चेयरमैन की अध्यक्षता में सदस्यों/ दावाकर्ताओं के बीच कई बैठकें हुई और उसमें कार्यकारिणी ने कुछ आवेदक के सदस्यता दावा को खारिज कर दिया था। बावजूद इसके प्रेस काउंसिल के चेयरमैन ने इनमें से ही कई को बिना कानूनी अधिकार के नामिनेट कर दिया। इसी तरह सदस्यता चयन में कई प्रकार से कई लोगों के साथ धांधली की गई है, जिसके विरुद्ध याचिका दाखिल हुई है।
उपरोक्त धांधली के खिलाफ ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी के तर्क को सुनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनेश्वर नाथ भंडारी एवं न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन व सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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