16 से 18 साल के किशोरों का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
By News Prahari -
आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध,पोर्टल पर भी आवेदन लेना किया बंद
दोपहिया वाहनों का लाइसेंस दो स्तर पर दिया जाता है। एक 16 साल से 18 साल आयु के लिए और दूसरा 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए। 16 से 18 साल आयु वर्ग वाले किशारों को विदाउट गियर दोपहिया चलाने की अनुमति दी जाती है। इसमें भी यह शर्त जोड़ी गई है कि वाहन 50 सीसी क्षमता से कम का होना चाहिए। लेकिन देश में करीब दो दशक पहले से ही 50 सीसी के वाहन बनना बंद हो गए हैं।
कोरोना काल में बंद चल रहे स्कूल जैसे ही खुले, वैसे ही 16 साल से अधिक आयु वाले आवेदकों के डीएल आवेदन आने लगे थे। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 10 से 15 ऐसे आवेदन पहुंच रहे थे। लेकिन इन्हें निराशा हाथ लग रही है।
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