नई दिल्ली (एजेंसी)। आपराधिक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला खान को जमानत का आदेश दिया है। इन दोनों पर आपराधिक मामला दर्ज है। कोर्ट द्वारा दिया गया यह आदेश चार सप्ताह के बाद लागू होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के निचली अदालत में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।
यह मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि अब्दुल्लाह के खिलाफ कई अन्य मामले भी हैं इसलिए जेल से उनकी रिहाई मुश्किल है। वहीं आजम खान की जमानत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है। इसपर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में अभी भी कस्टडी की जरूरत है, इस पर उत्तर प्रदेश की ओर से वकील एसवी राजू ने बताया कि आजम खान के खिलाफ कई गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज है।

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