प्रमोद भार्गव

पिछड़े वर्ग की लंबे समय से चल रही मांग पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया। अब राज्य सरकारों के चिकित्सा महाविद्यालयों में भी केंद्रीय कोटे के अतंर्गत आरक्षित 15 प्रतिशत सीटों पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस निर्णय के बाद नीट सभी 15 प्रतिशत अखिल भारतीय सीटों पर यह आरक्षण लागू हो जाएगा। आरक्षण यह लाभ क्रीमी-लेयर के दायरे में आने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। साफ है, पिछड़े वर्ग की जातियों को यह लाभ केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा। इस लाभ को उत्तर-प्रदेश व गुजरात में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही यह आरोप लगाते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातीय आरक्षण के पक्ष में नहीं है।


दरअसल, आरक्षण की पुनर्समीक्षा और आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि ‘समूचे राष्ट्र का वास्तविक हित का ख्याल रखने वाले और सामाजिक समता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक समिति बने, जो विचार करे कि किन वर्गों को और कब तक आरक्षण की जरूरत है’। इस सुझाव के आने के साथ जो बहस छिड़ी थी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि ‘आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं किया जाएगा’। आरक्षण का यह प्रावधान इसी कड़ी किया लगता है।
वर्तमान में एमबीबीएस की कुल 84,649 सीटें हैं। इनमें से करीब 50 फीसदी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं। अर्थात इस निर्णय के बाद ओबीसी के लिए करीब 1713 सीटें बढ़ जाएंगी। आरक्षण का यह लाभ पीजी, बीडीएस, एमडीएस, एमडी और डिप्लोमा के छात्रों को भी मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के 2007 में आए फैसले के अनुसार एसी को 15 और एसटी को 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। ओबीसी इस लाभ बंचित थे। इसलिए सरकार पर लगातार अतिरिक्त आरक्षण देने का दबाव बड़ रहा था। भाजपा के पिछड़े वर्ग से आने वाले सांसदों ने भी सरकार से यह मांग हाल ही में की थी। साफ है, भाजपा का एक वर्ग इस आरक्षण के समर्थन में था। गोया, योग्यता पर जात-पात को महत्व दे दिया गया। तय है आरक्षण का अंत निकट भविष्य में मुश्किल है ?
हालांकि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की पैरवी करते हुए आरक्षण के जो आधार बनाए गए हैं, उन आधारों की प्रासंगिकता की तार्किक पड़ताल करने में कोई बुराई नहीें थी ? दरअसल समाज में असमानता की खाई पाटने की दृष्टि से सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समान और सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संवैधानिक उपाय किए गए थे। इसी नजरिए से मंडल आयोग की सिफारिशें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में लागू की थीं। हालांकि इस पहल में उनकी सरकार बचाने की मानसिकता अंतर्निहित थी।
दरअसल संविधान में आरक्षण का प्रबंध इसलिए किया गया था, क्योंकि देश में हरिजन, आदिवासी और दलित ऐसे बड़े जाति समूह थे, जिनके साथ शोषण और अन्याय का सिलसिला शताब्दियों तक जारी रहा। लिहाजा उन्हें सामाजिक स्तर बढ़ाने की छूट देते हुए आरक्षण के उपायों को किसी समय-सीमा में नहीं बांधा गया। किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण देने के उपाय राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धी के चलते इसलिए किए, जिससे उनका कार्यकाल कुछ लंबा खिंच जाए। जबकि ये जातियां शासक जातियां रही हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का टकराव भी इन्हीं जातियों से ज्यादा रहा है।
कांग्रेस भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करती है। मायावती ने तो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा से भी पारित करा दिया था। दरअसल संघ के सिद्धांत के विचारक एवं प्रचारक रहे दीनदयाल उपाध्याय ने जब ‘एकात्म मानवतावाद’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसके मूल में ग्राम और ग्रामीण विकास ही सर्वोपरि था। जबकि ‘अंत्योदय’ की अवधारणा के सूत्र विकास से वंचित अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिशों से जुड़े थे। मसलन आर्थिक आधार पर समाज के प्रत्येक गरीब व्यक्ति का उत्थान हो, फिर उसकी जाति या धर्म कोई भी हो। यह आवधारणा ग्राम और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है।
भागवत, दीनदयाल के इसी आदर्श को स्थापित करने की नीति के लिए आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कर रहे थे। जब आरक्षण का वर्तमान प्रावधान अपने लक्ष्य में एकांगी व अप्रासंगिक होता चला जा रहा है तो आरक्षण संबंधी अनुच्छेदों की समीक्षा में दिक्कत क्यों होनी चाहिए ? कमोवेश इसी परिप्रेक्ष्य में 18 मार्च 2015 को आए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में सवाल उठाया गया था। कि ‘पिछड़े वर्ग की सूची में लाभार्थी समुदायों की संख्या जरूर बढ़ी, किंतु किसी जाति को उससे बाहर नहीं किया गया ?
लोक-कल्याण व बढ़ते अवसरों के चलते केवल अतीत में हुए अन्याय को पिछड़ने का आधार नहीं माना जा सकता ? अतएव वक्त का तकाजा था कि आरक्षण को नई कसौटियों पर कसा जाता ? वर्तमान समय में किस समुदाय विशेष की स्थिति कैसी है, इसकी सुनिश्चता पुराने आंकड़ों के वनस्वित नए प्रमाणिक सर्वेक्षण कराकर किया जाता। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय का किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला अहम् है। इस निर्णय की मिसाल पेश करते हुए न्यायालय ने दलील दी थी कि ‘ऐसे वंचित समूहों की पहचान की जा सकती है, जो वास्तव में विशेष अवसर की सुविधा के हकदार हैं, परंतु उन्हें यह अधिकार नहीं मिल रहा है। सामाजिक बराबरी का लक्ष्य तो तब पूरा होगा, जब शिक्षा और नौकरी में समानता आए और एक ही लकीर पर खड़े होकर विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा की दौड़ लगाएं ?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts