विड्रॉल क्लेम के नहीं होंगे हकदार 


मेरठ। अब कर्मचारी भविष्‍य निधि एकाउंट होल्डर को अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए सितंबर महीने तक का समय है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने सभी पीएफ यूएएन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सोशल सिक्‍योरिटी कोड, 2020 के सेक्‍शन 142 के तहत इस नियम को लागू किया है। सेक्‍शन 142 के प्रावधान के तहत, किसी संगठ‍ित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को सोशल सिक्‍योर‍िटी कोड के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार के जरिए अपनी पहचान स्‍थाप‍ित करनी होगी।

सभी तरह के बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और ईपीएफ अकाउंट से पैन और आधार को लिंक करना बेसिक ‘नो योर कस्‍टमर’ (KYC) प्रक्रिया का हिस्‍सा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में न तो ब्‍याज क्रेडिट किया जाएगा और न ही वे विड्रॉल क्‍लेम कर सकेंगे। यह जानकारी मिलने के बाद मेरठ स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आधार लिंक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर आधार लिंक करवाने में भी परेशानी हो रही है। कर्मचारी की आधार में जन्मतिथि कुछ है और पीएफ एकाउंट में कुछ और लिखी है। जिसके चलते काफी परेशानी का सामना पीएफ एकाउंट होल्डर को करना पड़ रहा है।  

इसके अलावा सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक चालान कम रिसीप्‍ट (ECR) या पीएफ रिटर्न को आधार वेरिफाईड यूएएन को लागू करने की तारीख भी 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। ईपीएफओ की ओर इसे इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके पहले ईपीएफओ ने कहा था कि पीएफ यूएएन से आधार वेरिफिकेशन पूरा कराने वाले कर्मचारियों का ही ईसीआर नियोक्‍ता द्वारा फाइल किया जाएगा। मेरठ पीएफ कार्यालय के अधिकारी भास्कर पांडे ने बताया कि पीएफ कर्मचारी के लिए आधार लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा न करने पर उसको ही नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि नियोक्‍ता पीएफ यूएएन से आधार नहीं लिंक कराने वाले कर्मचारियों का ईसीआर अलग से भी फाइल कर सकते हैं। नियोक्‍ता द्वारा ये फाइल‍िंग तभी की जा सकेगी, जब ये कर्मचारी अपने आधार को पीएफ यूएएन से लिंक कर लेंगे।

अगर किसी कर्मचारी ने अपने ईपीएफ अकाउंट में आधार डिटेल्‍स अपडेट नहीं किया है तो उन्‍हें इस स्‍कीम के तहत कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। इसमें कोविड-19 एडवांस और पीएफ अकाउंट से लिंक इंश्‍योरेंस बेनिफिट भी शामिल है।

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