सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली - उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये मुआवजा देने तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत चार लाख रुपये देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र से कोविड -19 पीड़ितों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों के बारे में पूछा, जिसमें कहा गया है कि ऐसे दस्तावेज जारी करने के लिए समान नीति होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति शाह ने केंद्र से पूछा, "मृत्यु प्रमाण पत्र में सिर्फ फेफड़ों की कुछ समस्या या संक्रमण का जिक्र होता हैं। उनमें कोरोना के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। दिशानिर्देश क्या हैं? आप उन्हें कैसे पहचानेंगे?"
पीठ ने इस मामलों को 11 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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