नई दिल्ली (एजेंसी)। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली के बीच धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी नोएडा की रहने वाली महिला मोनिका अग्रवाल ने याचिका पर सुनवाई के दौरान की। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में नोएडा से दिल्ली जाने की परेशानी और गाजियाबाद के कौशांबी में यातायात की अव्यवस्था पर संज्ञान लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाए दो घंटे लगने की शिकायत पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
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