आवश्यक सेवाएं रहेंगी सुचारु, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई



मेरठ में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू

मेरठ। मेरठ में भी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी के. बालाजी ने जनपद में 8 से 18 अप्रैल तक रात में 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट  कर्फ्यू  का आदेश किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों और संबंधित व्यक्ति के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं सहारनपुर में नौ अप्रैल से नाइट  कर्फ्यू  के आदेश दिए गए हैं।   

गुुरुवार दोपहर मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी के साथ मेरठ की स्थिति पर मंथन किया। उनके निर्देश पर जिलाधिकारी ने नाइट  कर्फ्यू  का आदेश जारी कर दिया गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि नाइट  कर्फ्यू  का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के प्रविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
स्कूल कालेजों पर आदेश आज आएगा
डीएम ने गुरुवार सुबह क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, डीआइओएस, बीएसए समेत सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके स्कूल कालेजों में संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। देर रात तक स्कूल- कालेजों को बंद करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया जाएगा। 

सहारनपुर में आज रात से नाइट कर्फ्यू 
जिला प्रशासन ने शुक्रवार की रात से नाइट  कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। समय सीमा रात नौ से छह या रात 10 से सुबह पांच तक रखने की तैयारी है। जिलाधिकारी अखिलेश कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि नाइट कफ्र्यू में आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी। बाहर से आने वाले वाहनों, ट्रेनों के माध्यम से आने वाले यात्रियों को, कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी छूट दी जाएगी।


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