विभागीय अधिकारियों को गन्ना क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें नोडल अधिकारी व संयुक्त गन्ना आयुक्त ने विभागीय अधिकारी की समीक्षा बैठक
मेरठ। नोडल अधिकारी व संयुक्त गन्ना आयुक्त डा बी वी सिंह ने बुधवार को ने गाजियाबाद जिले के जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में परिक्षेत्र के समस्त जिला गन्ना अधिकारियों, चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों, विशेष सचिव/सचिव प्रभारी सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना निरीक्षक व सहायक चीनी आयुक्त, मेरठ की विभागीय समीक्षा बैठक ली। डा.वी.बी.सिंह ने चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों को निर्देशित किया की गन्ना पेराई चीनी मिल की पूर्ण पेराई क्षमता से की जाय। वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना तौल पर्चियाँ कृषकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी प्रेषित की जा रही है इसलिये एस.एम.एस. पर्ची से अनिवार्यत: गन्ना तौल की जाए। उन्होने कहा कि कृषकों को गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी हेतु चीनी मिल एवं समिति स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को सुचारू रूप से संचालित किया जाये, जिस पर बडे अक्षरों में पूछताछ केन्द्र लिखा गया हो। गन्ना क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधा हेतु पेयजल, बैठने तथा साफ-सफाई व ठण्ड के दृष्टिगत अलाव आदि की व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिये। चीनी मिलों को आवंटित क्रय केन्द्रों का शत-प्रतिषत संचालन सुनिश्चित करने के साथ नियमित तौल करने निर्देश दिये । इसका उल्लघंन करने पर कडी कार्यवाही करने की चेतावनी दी । डा.वी.बी.सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित कोटा के अनुसार चीनी मिलों को चीनी विक्रय कर गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देष दिये। टैगिग आदेष का अनुपालन प्रत्येक दषा में सुनिष्चित करने को कहा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों एवं समिति सचिवों को निर्देषित किया कि विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 का व्याापक प्रचार-प्रसार करें जिससे गन्ना किसान सुगमता से अपनी समस्या का निस्तारण करा सके। ई.आर.पी. प्रदाता द्वारा गन्ना पर्ची के संबधित जानकारी हेतु 24ग्7 टोल फ्री नम्बर 1800-103-5823 की स्थापना की गयी है। इसका भी प्रचार-प्रसार करने के साथ ही विभागीय सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर एवं यू-ट्यूब को पेज अधिक से अधिक लाईक व शेयर करने के भी निर्देश दिये। विभागीय अधिकारी गन्ना क्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण करें। संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियॉ) ने कृषकों से अपील की है गन्ना कटाई के उपरान्त फसल अवशेष को जलाना दण्डनीय अपराध है इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है इसलिए गन्ना फसल अवशेष को कटाई उपरान्त ट्रेस मल्चर से खेत में मल्चिंग करें। ट्रेश मल्चर फार्म मशीनरी बैक के अन्तर्गत गन्ना समितियों में न्यूनतम किराये पर उपलब्ध है जिससे गन्ना कृषक किराये पर लेकर उपयोग करने के उपरान्त वापस कर सकते हैं। उन्होने विभागीय अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में उप गन्ना आयुक्त, मेरठ राजेश मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ डॉ दुष्यन्त कुमार, बागपत डॉ. अनिल कुमार भारती, बुलन्दषहर डी.के.सैनी, गाजियाबाद ओमप्रकाष सिंह, हापुड निधि गुप्ता, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, सहकारी गन्ना विकास समिति सचिव मेरठ परिक्षेत्र, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, मेरठ व मण्डल के चीनी मिलों के अध्यासी/प्रबन्धक उपस्थित रहें।
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