उप खनिज बालू ,बजरी, मोरम, गिट्टी का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर लगेगा माइन टैग 21 अक्टूबर को खनिज कार्यालय कलेक्ट्रेट मेरठ में लगेगा माइन टैग प्राप्त करने हेतु कैंप-
मेरठ। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.comकी व्यवस्था लागू की गई थी तकनीकी कारणों से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान में वाहनों के पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल updgm.in को विकसित किया गया है। mining.up.work121.com पर पूर्व में पंजीकृत वाहनों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी । जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईडी टैग (UHF) लगाए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। टैग का क्रय ूूू www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है। आरएफआईडी टैग से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबर 88001 91126 से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा उप खनिज यथा बालू ,बजरी ,मोरम, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों में माइन टैग लगाया जाएगा। जनपद मेरठ में खनिजों के परिवहन हेतु पंजीकृत वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने वाहनों पर माइन टैग लगवाएं । उन्होंने कहा कि माइन टैग सहज उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को कलेक्ट्रेट मेरठ स्थित खनिज कार्यालय मेरठ में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों स्वामियों द्वारा अपने वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है वह भी अपने वाहन की आर सी व अपनी आईडी लेकर उक्त कैंप में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित वाहनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर माइन टैग लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित वाहन स्वामी उक्त कैंप में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहनों के लिए माइन टैग प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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