मेरठ । शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग. अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि को वर्तमान सरकार ने दोगुना कर 40 हजार कर दिया है। पात्रता के लिए नगरीय क्षेत्र में 5646 रूपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये आवेदक की वार्षिक आय होनी चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गयी है। विकास भवन सभागार में शादी अनुदान योजना की समीक्षा करते हुये यह जानकारी डीएम बालाजी ने दी। डीएम के बालाजी ने कहा कि शादी अनुदान योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी स्तर से और नगरीय क्षेत्रों के आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी स्तर से सत्यापन के बाद ऑनलाईन अग्रसारण कर हार्ड कापी सहित जिला स्तरीय समिति को संदर्भित किये जाये। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित किया जाये।पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी महेश कुमार कण्डवाल ने बताया कि योजनान्तर्गत जनपद में 863 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 96 एसडीएम व बीडीओ के स्तर से निरस्त किये गये तथा 509 एसडीएम व बीडीओ के स्तर पर लंबित है।इस अवसर पर सीडीओ ईषा दुहन, पीडी डीआरडी, भानू प्रताप सिंह, पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी महेश कुमार कण्डवाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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