मेरठ। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू 55 घंटे का साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात दस बजे से लागू हो गया है, जो रविवार रात तक चलेगा। लॉकडाउन लागू जरूर होता है लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। इन हालात पर अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ग्रह ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शनिवार को वे खुद लॉकडाउन का निरीक्षण किया।


लॉकडाउन के 55 घंटों के दौरान भी अधिकांश लोग घरों के बाहर रहते हैं। इस लापरवाही से नाराज हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कोरोना नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्य योजना मांगी है। इसके बाद से खलबली मची है। शासन ने आनन फानन में ही कार्ययोजना तैयार करके प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
मेरठ में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद न तो जनता गंभीर है और न ही जिम्मेदार अधिकारी। इन हालात पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने और इसकी कार्ययोजना पेश करने का आदेश दिया है। जिसके बाद शनिवार को कमिश्नर, एडीजी, आइजी, डीएम और एसएसपी समेत सभी उच्चाधिकारी ने क्षेत्रों में भ्रमण किया। कोविड 19 की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया। कई लोगों के चालान भी काटे। इस दौरान शहर के मुख्य बाजार भी सूने नजर आए।
अपर जिलाधिकारी अजय तिवारी का कहना है कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया है। रविवार को भी इसका सख्ती से पालन होगा।

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