राजपाल यादव ने चुकाए दो करोड़ रुपये, चेक बाउंस के सात मामले मध्यस्थता को भेजे

 सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समझौते की संभावना तलाशने को कहा, शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी करने का भी निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में राहत की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान निकाल सकें। अभिनेता ने इन मामलों में अपनी दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राजपाल यादव ने कोर्ट रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शिकायतकर्ता कंपनी से पूछा कि जब इतनी बड़ी रकम अदालत में जमा हो चुकी है, तो विवाद सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। पीठ ने दोनों पक्षों से निष्पक्ष रवैया अपनाते हुए समझौते की संभावनाएं तलाशने को कहा।

पैतृक संपत्ति बेचकर जुटाई रकम

राजपाल यादव की ओर से पेश वकील विक्रांत ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने दो करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश को लेकर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि विवाद की प्रकृति और मामलों की जटिलता को देखते हुए आपसी सहमति से समाधान की संभावना है। इसी आधार पर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश दिया गया।

मध्यस्थ करेंगे दोनों पक्षों के बीच बातचीत

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया है। दोनों पक्षों को सुनवाई की तारीख तय करने के लिए मध्यस्थ से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। अब मध्यस्थता की प्रक्रिया के जरिए विवाद का समाधान निकालने की कोशिश होगी।

शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की पासपोर्ट जारी करने की अर्जी पर भी विचार किया गया। उनके वकील ने बताया कि अभिनेता को पेशेवर काम के सिलसिले में विदेश जाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह निर्धारित शर्तों के आधार पर उनका पासपोर्ट जारी करे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राजपाल यादव को तय शर्तों का पालन करने के बाद ही विदेश यात्रा की अनुमति होगी। विदेश से लौटने के बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी।

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