अंतरराज्यीय साइबर ठग अलाउद्दीन की ढाई करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मेरठ। लोहियानगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतरराज्यीय साइबर ठगी के आरोपी अलाउद्दीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी। आरोपी पर कई राज्यों में साइबर ठगी के मामलों में संलिप्त रहने और अवैध कमाई से चल-अचल संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है।

पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बजौट क्षेत्र स्थित चार भूखंड और मेरठ रेजीडेंसी कॉलोनी में बने एक पक्के आवासीय भवन को कुर्क किया। कार्रवाई के दौरान लोहियानगर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए तथा मुनादी कराकर कार्रवाई की जानकारी दी गई।

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का सरकारी मूल्य करीब 98.04 लाख रुपये है, जबकि वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार इनका बाजार मूल्य लगभग 2.50 करोड़ रुपये आंका गया है। आरोपी अलाउद्दीन जाकिर कॉलोनी का निवासी है और वर्तमान में जामिया रेजीडेंसी, बिजली बंबा बाइपास क्षेत्र में रह रहा था।

उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर किया जा सके।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान कॉल, लिंक या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध साइबर घटना की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts