सभी विद्यालय वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं- डीएम 

डीएम की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक 

 मेरठ।  डीएम डा. वी के सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विद्यालयों में संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, विधिक अनुपालन एवं छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सीएमओ , जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी , अपर जिलाधिकारी (नगर), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), यातायात निरीक्षक  तथा जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बैठक में डीम ने विद्यालय वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालक अनुज्ञा-पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये जिन स्कूलों द्वारा नोटिस/निर्देशों के उपरान्त भी अपने वाहनों को फिटनेस एवं परमिट से वैध नहीं कराया जायेगा, उन स्कूलों की मान्यता को शिक्षा विभाग के माध्यम से निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।  

बैठक में "मिशन सेफ फ्यूचर" अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा संचालित जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्यवाहियों की समीक्षा भी की गई।डीएम ने निर्देशित किया कि बिना वैध फिटनेस, परमिट अथवा अन्य अनिवार्य अभिलेखों के किसी भी विद्यालय वाहन का संचालन किसी भी दशा में न किया जाए। प्रत्येक विद्यालय वाहन में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन निकास, निर्धारित क्षमता के अनुरूप संचालन, प्रशिक्षित चालक, निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध एवं क्रियाशील रहें।

डीएम ने सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें तथा "मिशन सेफ फ्यूचर" अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालय परिवहन संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts