उन्नाव रेप केस:

 कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीमकोर्ट से झटका

 दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबन के फैसले को पलटा
नई दिल्ली (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे पहले, इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से फैसला करे। साथ ही, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट अपना नया निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछला आदेश रद्द किए जाने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित न हो।
जून 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक 17 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के झांसे में उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने विधायक के प्रभाव के कारण शुरू में मुकदमा दर्ज नहीं किया।
मार्च-अप्रैल 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर किशोरी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद 9 अप्रैल 2018 को सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ।
इस दौरान पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया, जहां अप्रैल 2018 में उनकी मौत हो गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और जुलाई 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया।

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