बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

 राज्यों को कहा- तुरंत कदम नहीं उठाए तो हालात होंगे बेकाबू

नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती बाल तस्करी पर चिंता जताते हुए राज्यों को चेतावनी दी कि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। कोर्ट ने राज्यों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि कई राज्यों ने अब तक जरूरी रिपोर्ट और समितियां भी नहीं बनाई हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
कोर्ट ने कहा कि संगठित गिरोह देशभर में सक्रिय हैं और अगर राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों ने तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत निगरानी कर सकती है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई राज्य सरकार, पुलिस और संबंधित एजेंसियों को ही करनी होगी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्यों के लापरवाह रवैया पर नाराजगी जताई।
पीठ ने कहा कि कुछ मामलों में बच्चों की बरामदगी से यह स्पष्ट है कि समस्या से निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति फिलहाल नजर नहीं आ रही है।

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