मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
यूपी डीजीपी को दिया एसआईटी गठित करने का आदेश
- कहा- महिला अफसर करेंगी जांच
नई दिल्ली (एजेंसी)।गाजियाबाद में पिछले महीने चार साल की एक बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता गाजियाबाद पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) को शुक्रवार को ही या शनिवार सुबह 11 बजे तक अधिसूचित किया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी में महिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगी और इसका नेतृत्व आयुक्त या महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के अधिकारी करेंगे। पीठ ने कहा कि एसआईटी उन सभी शिकायतों की जांच करेगी जो पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने उठाई हैं। साथ में उन दो निजी अस्पतालों की भूमिका की भी जांच करेगी, जिन्होंने कथित तौर पर पीड़िता का इलाज करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है कि वरिष्ठ अधिकारी खुद पूरे मामले की निगरानी करें।
दो हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने आदेश दिया कि एसआईटी दो सप्ताह के भीतर संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपनी पूरक रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने निचली अदालत से तब तक मामले में चल रही कार्यवाही को स्थगित रखने को कहा है। पीड़ित के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने में गाजियाबाद पुलिस की अनिच्छा पर सवाल उठाए थे।
बता दें कि 16 मार्च को एक पड़ोसी ने कथित तौर पर बच्ची को चाकलेट खरीदने का झांसा देकर फुसलाया था। जब बच्ची नहीं लौटी, तो उसके पिता ने तलाश शुरू की और उसे खून से लथपथ बेहोश पाया था।


No comments:
Post a Comment