नोएडा अथॉरिटी ने दो बिल्डर ग्रुपों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज कराया मुकदमा

बकाया जमा नहीं  कराने पर की गयी कार्रवाई 

नोएडा: नोएडा अथॉरिटी का बकाया न देने के मामले में अथॉरिटी ने दो बिल्डर ग्रुप के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज कराया है। नोएडा अथॉरिटी ने दो बिल्डरों पर एक्शन लेते हुए बकाया नहीं जमा करने पर दोनों बिल्डरों की जांच आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली (EOW) से करने का आग्रह किया है। इससे पहले भी नोएडा अथॉरिटी करीब 7 बिल्डरों की जांच के लिए ईओडब्ल्यू में पत्र लिख चुकी है।

नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि पहला मामला सेक्टर-50 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या एफ-21/सी से जुड़ा है। 12 हजार 750 वर्गमीटर का जमीन का आवंटन 26 दिसंबर 2008 में किया गया था। ये आवंटन मैसर्स टीजीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को किया गया था।

  भूखंड की कीमत का भुगतान करने के लिए समय-समय पर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस जारी किए। जिसका जवाब बिल्डर की ओर से नहीं दिया गया और न ही बकाया राशि जमा किया गया। अमिताभकांत की सिफारिश का लाभ भी नहीं लिया। बिल्डर पर करीब 75.59 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसकी वसूली कराने और वित्तीय जांच के लिए नोएडा अथॉरिटी ने आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है।

वहीं दूसरा मामला सेक्टर-143, नोएडा स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-3बी से संबंधित है। इस भूखंड का क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्गमीटर है, जिसे 7 जुलाई 2011 को किंडल इन्फ्राहाइट्स लि. को आवंटित किया गया था। इस बिल्डर को भी बकाया राशि जमा करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किया गया। 31 नवंबर 2025 तक बिल्डर पर कुल 396.96 करोड़ रुपये कर बकाया हो गया। नोएडा अथॉरिटी ने बकाया राशि जमा करने और वित्तीय जांच के लिए ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है।

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