50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का नहीं होगा विलय

यूपी सरकार का बड़ा एलान, सुनवाई एक सितंबर को
लखनऊ (एजेंसी)।उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष  बृहस्पतिवार को विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि सरकार, 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का विलय या पेयरिंग नहीं करेगी और प्राथमिक स्कूल 1 किमी से दूर नहीं किए जाएंगे।
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया ने बताया कि सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। जिसके तहत कारवाई भी हो रही है।
दरअसल, बीती 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में उजागर हुई स्पष्ट अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।  कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम आदेश देते समय अदालत ने स्कूलों के विलय या मर्जर की सरकार की नीति और इसपर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया है।
अदालत के सामने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए विलय के कुछ दस्तावेजों में साफ अनियमितताएं सामने आईं थीं। राज्य सरकार की ओर से इनका स्पष्टीकरण देने का समय मांगा गया था। जिनके मद्देनजर कोर्ट ने सीतापुर जिले में स्कूलों की विलय/ पेयरिंग प्रक्रिया पर 21 अगस्त तक मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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